* नवबर्ष में बिना लायसेंस के शराब पार्टी की तो होगी कार्यवाही - आबकारी अधिकारी *

शिवपुरी - नवबर्ष के सेलीबेशन के दौरान 31st और 1st तारीख को होटल, रेस्टॉरेन्ट,ढाबों व घरों में पार्टीयां की जाती है जिनमें बिना लायसेंस के अबैध रूप से मदिरा परोसी जाती है जिला आबकारी अधिकारी बीरेन्द्र सिंह धाकड़ एवं सहायक अधिकारी श्री राणा ने एडबायजरी जारी करते हुये चेताया कि अगर बिना लायसेंस के पार्टी में मदिरा का उपयोग किया तो मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत न्यायलीन कार्यवाही का दण्ड भुगतना पड़ेगा, अतः कानून का पालन करते हुये जिला आबकारी कार्यालय से बिधिबत ऑनलाइन आबेदन कर ओकेजनल लायसेंस आबश्यक रूप से प्राप्त कर लें ताकि पार्टी सेलीब्रेशन में कानूनी असुविधा का सामना न करना पड़े ।

Comments